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Saturday, January 6, 2024

डाकघरों से भी बदले जा सकेंगे 2000 रुपये के नोट

डाकघरों से भी बदले जा सकेंगे 2000 रुपये के नोट


मुंबई  : आरबीआइ ने शुक्रवार को कहा कि अब 2000 रुपये के नोटों को डाकघरों से भी बदला जा सकता है। आरबीआइ के क्षेत्रीय कार्यालयों के बाहर इन नोटों को बदलवाने के लिए लगी लोगों की कतारों को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह फैसला किया है।

आरबीआइ ने पिछले वर्ष मई में 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इन नोटों को सात अक्टूबर तक बैंकों में सीधे बदलने या खातों में जमा करने की सुविधा दी गई थी। नौ

अक्टूबर से 2000 रुपये के नोटों को आरबीआइ के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों से बदला जा रहा है। इसके अलावा ग्राहकों को अपने नोटों को डाक के जरिये क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजकर खाते में जमा करने की सुविधा भी दी जा रही है।

आरबीआइ ने हाल ही में बताया था कि 2000 रुपये के 97.38 प्रतिशत नोट प्रचलन से वापस आ गए हैं। वापसी की घोषणा के समय 3.56 लाख करोड़ रुपये के नोट प्रचलन में थे। अभी 9,330 करोड़ रुपये के नोट प्रचलन में हैं।



2000 के नोट अभी वैध माने जाएंगे, अब डाकघरों के जरिये खाते में जमा करा सकते हैं दो हजार के नोट

अगर आपके पास दो हजार रुपये का नोट है और आप उसे बदलना चाहते हैं तो आपके पास बड़ा मौका है क्योंकि आरबीआई अब आपको सुविधा दे रहा है कि आप दो हजार रुपये का नोट बैंक अकाउंट में जमा करने के बजाय पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं।

अब पोस्ट ऑफिस में जमा होंगे 2000 के नोट
पीटीआई, नई दिल्ली। दो हजार रुपये का नोट अपने खाते में जमा कराने के लिए अब आरबीआई कार्यालयों तक जाने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी डाकघर के जरिये आरबीआई के इश्यू आफिस में दो हजार रुपये का नोट भेजकर अपने खाते में जमा करा सकता है।

19 मई से चलन के बाहर होंगे नोट
नोट बदलने को लेकर होने वाली दिक्कतों को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह फैसला किया है। उधर, चलन से वापस लिए गए 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 97 प्रतिशत से ज्यादा नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के नोट ही लोगों के पास रह गए हैं। आरबीआई ने इस साल 19 मई को 2,000 रुपये मूल्य के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी।

बढ़ायी गई समय-सीमा
इन नोटों को बैंकों में जमा करने के साथ अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदलने की सुविधा लोगों को दी गई थी। ऐसे नोट रखने वाली जनता और संस्थाओं को शुरू में 30 सितंबर तक इन्हें बदलने या बैंक खातों में जमा करने के लिए कहा गया था। बाद में यह समयसीमा सात अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी।

बैंक शाखाओं में जमा और विनिमय दोनों सेवाएं सात अक्टूबर को बंद कर दी गई थीं। आठ अक्टूबर से व्यक्तियों को आरबीआई के 19 कार्यालयों में मुद्रा का आदान-प्रदान करने या उनके बैंक खातों में समतुल्य राशि जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

हालांकि, अब बैंकों में इन नोटों को नहीं जमा किया जा सकता है लेकिन रिजर्व बैंक के 19 कार्यालयों में 2,000 रुपये के नोट जमा या बदले जा सकते हैं। इस बीच, 2,000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने के लिए आरबीआई कार्यालयों में कामकाजी घंटों के दौरान लंबी कतारें देखी जा रही हैं। आरबीआइ ने यह भी साफ किया है कि 2000 के नोट अभी वैध माने जाएंगे।


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