Searching...
Tuesday, January 30, 2024

पारिवारिक पेंशन में बेटे और बेटी को नॉमिनी बना सकेंगी महिला कर्मचारी

पारिवारिक पेंशन में बेटे और बेटी को नॉमिनी बना सकेंगी महिला कर्मचारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन में पति के स्थान पर बेटे या बेटी को नॉमिनी बनाने की मंजूरी दे दी है। पहले, पारिवारिक पेंशन मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी को दी जाती थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य पति या पत्नी की अपात्रता या मृत्यु पर ही पात्र बनते थे।

दूरगामी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव वाले इस निर्णय के बारे में केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में बदलाव किया है, जिसमें महिला कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को पति की जगह पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति मिलती है।

 यह संशोधन उन हालात में मददगार होगा, जहां वैवाहिक कलह में तलाक होता है या घरेलू हिंसा, दहेज निषेध या भारतीय दंड संहिता जैसे कानूनों में मामले दायर होते हैं। 


अब महिला कर्मचारी पति के बजाय बच्चों को पेंशन के लिए कर सकेंगी नामित 

केंद्र सरकार ने वैवाहिक विवाद को ध्यान में रख नियमों में किया संशोधन

पेंशन विभाग ने नियमों में बदलाव किया पति से अलगाव जैसे मामलों में लागू होगा


नई दिल्ली। महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित कर सकेंगी। केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने संशोधित नियम में यह प्रावधान किया है। 


केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 का नियम-50 सरकारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन की अनुमति देता है। यदि मृत सरकारी कर्मचारी व पेंशनभोगी का पति या पत्नी जीवित है, तो पेंशन सबसे पहले उसे ही दी जाती है।

अब तक के नियमों के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवनसाथी के पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर ही परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी पर पेंशन के लिए पात्र होते हैं। 

विभागीय सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि तलाक, घरेलू हिंसा के तहत दर्ज मामलों में नया नियम महिला सरकारी कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन पति के बजाय उसके पात्र बच्चे को देने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा, यह संशोधित नियम महिला कर्मियों को सशक्त बनाएगा।



मां पेंशन के लिए बच्चे को भी नॉमिनी बना पाएगी

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकेंगी।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नियमों में संशोधन किया है और एक महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति के बजाय अपने बच्चे/बच्चों को नामांकित करने की अनुमति दी है। 

विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि उन सभी मामलों में जिनमें तलाक की याचिका दायर की गई है या घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत याचिका दायर की गई है या भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नया नियम महिलाओं को सशक्त बनाएगा। पुराने नियमों के तहत, पेंशन पर पहला हक पेंशनभोगी के जीवित पति या पत्नी का होता था।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स