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Sunday, July 23, 2023

रिटायर हुए कर्मचारियों के हक में हाईकोर्ट का आदेश, 30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक वार्षिक इंक्रीमेंट पाने का अधिकार

रिटायर हुए कर्मचारियों के हक में हाईकोर्ट का आदेश, यूपी सरकार की खारिज की विशेष अपील


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि 30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक वार्षिक इंक्रीमेंट पाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि 30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक वार्षिक इंक्रीमेंट पाने का अधिकार है। कोर्ट ने यह आदेश याची कर्मचारियों को एक वार्षिक इंक्रीमेंट देने के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिटायर डिप्टी एसपी चंद्रपाल सिंह व पांच अन्य (विपक्षी) नोशनल इंक्रीमेंट पाने के हकदार हैं।


यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है। अपील पर अधिकारियों के अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने प्रतिवाद किया। इन अधिकारियों को 19 मई 2023 के आदेश से एक इंक्रीमेंट देने के आदेश को अपील में चुनौती दी गई थी। नियमानुसार कर्मचारी के व्यवहार व सक्षमता के आधार पर एक वार्षिक इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए।


सरकार का कहना था कि जब इंक्रीमेंट लगाने का समय आया तो ये आधिकारी सेवारत नहीं थे इसलिए वे इसे पाने के हकदार नहीं हैं। अधिकारियों के अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है। जिसके अनुपालन में एकाउंट एवं आडिटर जनरल ने 12 जून 2023 को सर्कुलर जारी किया है इसलिए ये अधिकारी नोशनल इंक्रीमेंट पाने के हकदार हैं।



30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर तो दें नोशनल इंक्रीमेंट —हाईकोर्ट

प्रयागराज ।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक वार्षिक इंक्रीमेंट पाने का हक है। कोर्ट ने यह आदेश याची कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट देने के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज करते हुए दिया है। कहा कि रिटायर डीएसपी चंद्रपाल सिंह व पांच अन्य (विपक्षी) नोशनल इंक्रीमेंट पाने के हकदार हैं।


यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है। अधिकारियों के अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने प्रतिवाद किया। इन अधिकारियों को 19 मई 2023 के आदेश से एक इंक्रीमेंट देने के आदेश को अपील में चुनौती दी गई थी। नियमानुसार कर्मचारी के व्यवहार व सक्षमता के आधार पर एक वार्षिक इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए। 


सरकार का कहना था कि जब इंक्रीमेंट लगाने का समय आया तो ये अधिकारी सेवारत नहीं थे इसलिए वे इसे पाने के हकदार नहीं हैं। अधिकारियों के अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है। जिसके अनुपालन में एकाउंट एवं आडिटर जनरल ने 12 जून 2023 को सर्कुलर जारी किया है इसलिए ये अधिकारी नोशनल इंक्रीमेंट पाने के हकदार हैं।

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