लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (Representation of the People Act) करें डॉउनलोड
मुख्य प्रावधान और उद्देश्य:
सीटों का आवंटन और परिसीमन: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के बंटवारे और निर्वाचन क्षेत्रों (Constituencies) को परिभाषित करने के लिए प्रावधान करता है।
मतदाताओं की योग्यता: चुनाव लड़ने या वोट डालने के लिए नागरिकों की योग्यता (Eligibility) और अयोग्यता (Disqualification) को निर्धारित करता है।
मतदाता सूची (Electoral Rolls): मतदाता सूचियों को तैयार करने, उनमें नाम जोड़ने, हटाने और उनमें सुधार (Correction) करने की प्रक्रिया तय करता है।
राज्यसभा सीटें: राज्यसभा (Council of States) की सीटों को भरने के तरीके को भी बताता है।
दोषपूर्ण पंजीकरण: धारा 17-18 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति नहीं है, और ऐसा करना दंडनीय है।
अधिकारी: इसमें बूथ लेवल अधिकारी (BLO) जैसे चुनावी अधिकारियों की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख है, जो मतदाता सूची के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं।
संक्षेप में: यह अधिनियम चुनावों की नींव रखता है, यह तय करता है कि कौन वोट दे सकता है, कहाँ दे सकता है, और सीटों का वितरण कैसे होगा, जबकि 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA 1951) उम्मीदवारों के नामांकन और चुनाव के संचालन से संबंधित है।