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Saturday, May 20, 2023

2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेगा RBI, लेकिन बनी रहेगी वैध मुद्रा, आम लोग 30 सितंबर तक बैंकों में बदल सकेंगे


फैसला : दो हजार रुपये का नोट चलन से बाहर होगा, 23 मई से 30 सितंबर तक बदल सकेंगे, बाजार में मौजूद नोट वैध रहेंगे

20 हजार रुपये एक बार में आम लोग बदल सकेंगे

89 फीसदी नोट वर्ष 2017 से पहले जारी किए गए थे


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मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि, अभी ये नोट चलन में बने रहेंगे। मगर, आरबीआई ने लोगों को 30 सितंबर 2023 तक इन नोट को बैंकों में जमा करने या फिर बैंकों और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में बदलने की सलाह दी है।


तत्काल प्रभाव से रोक 
आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों से 2,000 रुपये का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है।


एक बार में 20 हजार तक के नोट बदल सकेंगे
आरबीआई ने बैंकों से 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा है। बैंकों में जाकर 23 मई से 2,000 रुपये के नोट बदले एवं जमा किए जा सकेंगे। हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य के नोट ही बदले जाएंगे। आरबीआई ने यह साफ नहीं किया है कि अधिकतम कितने मूल्य के 2,000 रुपये के नोट बैंकों में जमा या बदले जा सकते हैं। लेकिन उसने एक बार में अधिकतम 10 नोट ही बदलने का उल्लेख किया है। आरबीआई का यह कदम नवंबर, 2016 के उस अप्रत्याशित ऐलान से थोड़ा अलग है जिसमें घोषणा की आधी रात से ही 500 एवं 1,000 रुपये के तत्कालीन नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था।


2018 में छह लाख करोड़ के 2000 के नोट मौजूद थे

मार्च, 2018 में 6.73 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट चलन में मौजूद थे लेकिन मार्च, 2023 में इनकी संख्या घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपये रह गई। इस तरह चलन में मौजूद कुल नोट का सिर्फ 10.8 प्रतिशत ही 2,000 रुपये के नोट रह गये हैं जो मार्च, 2018 में 37.3 प्रतिशत थे। बता दें कि नवंबर, 2016 में 2000 रुपये का नोट चलन में लाया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 के बाद आरबीआई ने 2000 के नए नोट छापना बंद कर दिए थे।


इस्तेमाल नहीं हो रहा
रिजर्व बैंक के मुताबिक, ऐसा देखा गया है कि 2,000 रुपये मूल्य के नोट का इस्तेमाल अब लेनदेन में आम तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसी के साथ बैंकों के पास अन्य मूल्यों के नोट भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से लोगों को नोट देने में कोई समस्या नहीं होगी। आरबीआई ने कहा, आरबीआई की स्वच्छ नोट नीति के अनुरूप 2,000 रुपये मूल्य के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला किया गया है।


आरबीआई ने बैंकों को तत्काल नोट रोकने के निर्देश दिए
आरबीआई ने कहा है कि आम लोग अपने 2000 रुपये के नोटों को बैंक खातों में पहले की तरह जारी रख सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों से नोट देने पर तत्काल रोक लगाने को कहा है।



2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेगा RBI, लेकिन बनी रहेगी वैध मुद्रा, आम लोग 30 सितंबर तक बैंकों में बदल सकेंगे


केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब वो चलन से बाहर हो जाएगा। हालांकि वो लीगल टेंडर (वैध मुद्रा) बना रहेगा। इसको लेकर बैंकों को एक एडवाइजरी भी आरबीआई ने जारी की है।


रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2 हजार का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया था। RBI ने 2019 से 2000 के नोटों की छपाई ही बंद है।


RBI ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर ग्राहकों से 2000 के नोट लेकर बदलते रहें, लेकिन किसी को दें नहीं। एक बार बीस हजार रुपए के नोट ही बदले जाएंगे।


कालाधन जमा करने वालों के लिए मददगार हो रहा था 2000 का नोट

2016 की नोटबंदी के समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के घरों के गद्दों-तकियों में भरकर रखा कम से कम 3-4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ जाएगा। पूरी कवायद में काला धन तो 1.3 लाख करोड़ ही बाहर आया…मगर नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2000 के नोटों में अब 9.21 लाख करोड़ गायब जरूर हो गए हैं।


दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की 2016-17 से लेकर 2021-22 तक की एनुअल रिपोर्ट्स बताती हैं कि RBI ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6,849 करोड़ करंसी नोट छापे थे। उनमें से 1,680 करोड़ से ज्यादा करंसी नोट सर्कुलेशन से गायब हैं। इन गायब नोटों की वैल्यू 9.21 लाख करोड़ रुपए है। इन गायब नोटों में वो नोट शामिल नहीं हैं जिन्हें खराब हो जाने के बाद RBI ने नष्ट कर दिया।


कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी रकम जिस पर टैक्स न चुकाया गया हो, ब्लैक मनी मानी जाती है। इस 9.21 लाख करोड़ रुपए में लोगों की घरों में जमा सेविंग्स भी शामिल हो सकती है। मगर उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान इत्र कारोबारी पर पड़े छापों से लेकर हाल में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबियों के पड़े छापों तक हर जगह बरामद ब्लैक मनी में 95% से ज्यादा 500 और 2000 के नोटों में ही था। RBI के अधिकारी भी नाम न छापने की शर्त पर स्वीकार करते हैं कि सर्कुलेशन से गायब पैसा भले ही आधिकारिक तौर पर ब्लैक मनी न माना जाए मगर आशंका इसी की ज्यादा है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी है।


 500 और 2000 के नोटों में ही जमा होती है ब्लैक मनी...तभी 2019 से 2000 के नोटों की छपाई बंद
अधिकारी यह मानते हैं कि काला धन जमा करने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बड़े डिनॉमिनेशन के यानी 500 और 2000 के नोटों का इस्तेमाल होता है। शायद इसी वजह से 2019 से 2000 के नोटों की छपाई ही बंद है। मगर 500 के नए डिजाइन के नोटों की छपाई 2016 के मुकाबले 76% बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि घरों में इस तरह जमा कैश कुल काले धन का 2-3% ही होता है। ऐसे में स्विस बैंक्स में जमा भारतीयों के काले धन पर 2018 की एक रिपोर्ट इस बात की आशंका बढ़ा देती है कि सर्कुलेशन से गायब 9.21 लाख करोड़ की राशि ब्लैक मनी ही हो। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक्स में भारतीयों का काला धन 300 लाख करोड़ है। इस राशि का 3% करीब 9 लाख करोड़ रुपए ही होता है।

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