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Wednesday, September 2, 2020

भूल कर भी न करें ITR से जुड़ी ये गलतियां, वरना आयकर विभाग भेज सकता है नोटिस

9:34 AM
भूल कर भी न करें ITR से जुड़ी ये गलतियां, वरना आयकर विभाग भेज सकता है नोटिस

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो जल्द ही इसे भर ले। आयकर रिटर्न फाइल करते समय आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। फॉर्म में गलतियां करना आपको भारी पड़ सकता है इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। 

सही व्यक्तिगत जानकारी दें
करदाताओं को अपनी सभी जानकारियां सही देनी चाहिए। आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो नाम, पता, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, आदि की जानकारी है, वहीं आईटीआर में भी होनी चाहिए। अगर आप गलत जानकारी देते हैं, तो आपको रिफंड मिलने में दिक्कत होगी। इसलिए यह आपको महंगा पड़ सकता है।

अचल संपत्ति से होने वाली आय की जानकारी 
आयकर रिटर्न भरते समय शेयर की खरीद-बिक्री, एफडी पर मिलने वाला ब्याज, बचत खाता, मकान का किराया या अचल संपत्ति से होने वाली आय की जानकारी भी दें। भारत में सोना बेचने पर कैपिटल गेन्स कर वसूला जाता है, जिसके बारे में कई बार जानकारी नहीं दी जाती और करदाताओं को स्क्रूटनी में परेशान होती है।

सही ITR फॉर्म का करें चयन
सही ITR फॉर्म का चयन करने बेहद आवश्यक है। आयकर विभाग की ओर से कई आईटीआर फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। करदाताओं को अपनी आय के साधन के आधार पर अपना तय आईटीआर चुनना होगा, वरना आयकर विभाग इसे अस्वीकार कर देगा। परिणामस्वरूप आपको आयकर के सेक्शन 139(5) के तहत संशोधित विवरणी दाखिल करने के लिए कहा जाएगा।

आयकर रिटर्न को वेरिफाई करें
ज्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई जरूरी होता है। करदाता अपने इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल से टैक्स रिटर्न को वेरिफाई कर सकते हैं।

फर्जी छूटों का सहारा न लें
टैक्स से बचने के लिए फर्जी छूटों का सहारा न लें। जो करदाता झूठे दान की आड़ में टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, उनपर कार्रवाई की की जाती है। इसके लिए कई बार करदाता बच्चों की पढ़ाई के नाम पर फर्जी फीस रसीदें, फर्जी किराए की रसीदें, लोन के कागज, आदि का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने पर आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

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