Searching...
Wednesday, January 24, 2018

मौजूदा कानून में बड़ा बदलाव करने की तैयारी, माता-पिता का भरण-पोषण होगा अनिवार्य

8:27 AM

 मां-बाप की सेवा को सरकार अब कानूनन अनिवार्य बनाएगी। कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। इसे लेकर जल्द ही वह कानून में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। जिसमें बुजुर्ग मां-बाप को पूरा संरक्षण दिया जाएगा। इसके तहत यदि किसी के बच्चे उनकी सेवा नहीं करते हैं तो वह उनसे गुजारा भत्ता ले सकेंगे। 


नए नियमों के तहत ऐसा नहीं होगा। माता-पिता नोडल अधिकारी के पास एक शिकायत दर्ज कराकर गुजारा-भत्ता पाने के हकदार हो सकेंगे। वही इसका निवारण करने में भी सक्षम होंगे और बुजुर्ग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से बचेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय इसे लेकर तेजी से काम कर रहा है। हाल ही में सभी राज्यों और मंत्रलयों से इसे लेकर राय भी मांगी है। बुजुर्ग माता-पिता के भरण पोषण को लेकर अभी भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय का एक कानून है। लेकिन अब बदलाव लाकर इसे सरल बनाया जा रहा है। सरकार के स्तर पर कोशिश है कि वह इसकी गारंटी खुद ले। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वृद्धा आश्रम खोले जाए। जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ उनके खाने-पाने और रहने की बेहतर व्यवस्था हो। लेकिन इससे पहले वह इन बुजुर्ग माता-पिता के बच्चों को भी जवाबदेह बनाना चाहती है। सेवा न करने वाले बच्चों से इनके भरण-पोषण के लिए एक राशि वसूली जा सकती है, जो उन्हें देनी ही होगी। इस पैसे से वह अपना भरण-पोषण ठीक तरीके से कर सकेंगे। मंत्रलय का मानना है कि मौजूदा समय में उनके पास ऐसे ढेरों मामले आ रहे है, जिनमें बच्चों ने माता-पिता के नाम की संपत्ति को बेच कर उन्हे घर से बेदखल कर दिया है। मंत्रलय से जुड़े अधिकारियों की मानें तो यह समस्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढी है। वैसे भी मौजूदा समय में देश की कुल आबादी का करीब 11 फीसद आबादी बुजरुगों की है। यह 2026 तक बढ़कर करीब 13 फीसद हो जाएगी। 



मप्र, असम में सेवा नहीं करने वालों के वेतन से कट जाएगा दस फीसद : बुजुर्ग माता-पिता के भरण पोषण के कानून में बदलाव से पहले मंत्रलय ने मध्य प्रदेश और असम के कानून का अध्ययन करने का फैसला लिया है। इन राज्यों ने हाल ही में एक नया कानून बनाया है, जिसमें माता-पिता की सेवा न करने वालों के वेतन से सरकार हर महीने 10 फीसद की कटौती करेगी। जो उनके माता-पिता को दे दी जाएगी।



संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स