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Wednesday, April 20, 2022

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु चयन की कार्यवाही दिनांक 30 सितंबर 2022 तक पूर्ण करने के आदेश, देखें शासनादेश

यूपी : 30 सितंबर तक मिलेगी पदोन्नति, 100 दिन में बदलेगा पटल


लखनऊ। सीएम योगी ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन का हवाला देते हुए अगले 100 दिनों में प्रदेश में कार्मिकों के पटल परिवर्तन की प्रभावी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठता आधारित विभागीय पदोन्नतियों में एकरूपता के लिए उपयुक्तता का मानक निर्धारित किया जाए। उन्होंने समय से पदोन्नति न होने से कार्मिकों के मनोबल पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर का भी संज्ञान लिया। उन्होंने सभी विभागों के निर्देशित किया कि वे सभी विभागीय पदोन्नतियां 30 सितंबर तक सुनिश्चित करें।


पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु चयन की कार्यवाही दिनांक 30 सितंबर 2022 तक पूर्ण करने के आदेश, देखें शासनादेश।

पदोन्नति के पदों पर चयन की कार्यवाही 30 सितंबर तक पूरा करने का उ0प्र0 शासन का आदेश

30 सितंबर तक भरने होंगे पदोन्नति वाले सभी पद,  विभागों को अल्टीमेटम जारी


लखनऊ। शासन ने सभी विभागों में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर 30 सितंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को पत्र भेजा है।

पत्र में कहा गया है कि 1 जुलाई 2022 से चयन वर्ष 2022-23 शुरू होगा। सरकारी सेवाओं में पदोन्नति से भरे जो वाले पदों के लिए पूरे चयन वर्ष (1 जुलाई से 30 जून) तक चयन की बैठकें आयोजित की जाती रहती हैं। इससे पदोन्नति के पदों को भरने में अनावश्यक विलंब होने से जहां शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं, वहीं संबंधित कार्मिकों को समय से पदोन्नति न मिलने से उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मुख्य सचिव ने कहा है कि चयन वर्ष 2022-23 (1 जुलाई से 30 जून तक) की पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना कर ली जाए। जिन पदों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के जरिए चयन प्रक्रिया पूरी की जानी है, उनके प्रस्ताव 31 जुलाई 2022 तक अवश्य उपलब्ध करा दिए जाएं।

पत्र में चेतावनी दी गई है कि विलंब से प्रस्ताव भेजने पर संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव को इसका कारण बताना होगा। पत्र में कहा गया है कि ऐसे पदों, जिन पर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव या विभागाध्यक्ष, अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा चयन किया जाना है उन्हें भी अभियान चलाकर 30 सितंबर तक अवश्य पूरा कर लिया जाए।

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