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Monday, April 15, 2024

चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मी निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के जरिए कर सकेंगे मतदान

लोकसभा चुनाव :  चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मी निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के जरिए कर सकेंगे मतदान


भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अमले को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात वे सभी लोग जो उस स्थान पर मतदान नहीं कर सकते जहाँ मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं, उन्हें डाक मत पत्र अथवा चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र (इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट) के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि किसी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी उसी चुनाव क्षेत्र में लगती है जहाँ का वह मतदाता है तो उसे चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र से यह सुविधा प्रदान की जायेगी। इस सुविधा के तहत वह चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से उसी मतदान केन्द्र में मतदान कर सकेगा जहाँ उसे ड्यूटी के लिये तैनात किया गया है। यदि किसी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी उस चुनाव क्षेत्र में लगती है जहाँ का वह मतदाता नहीं है तब उसे डाक मतपत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी। 

मतदान दलों में शामिल सभी कर्मचारी सेक्टर ऑफिसर, जोनल ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर, कंट्रोल रूम एवं चुनाव संबंधी कार्य में तैनात सभी कर्मचारी, सभी पुलिसकर्मी, होमगार्ड, चुनाव ड्यूटी में संलग्न सभी वाहनों के ड्रायवर, क्लीनर, हेल्पर इस सुविधा के पात्र होंगे। यदि वे चुनाव ड्यूटी के कारण उस मतदान केन्द्र में मतदान नहीं कर सकते जहाँ मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं तो उन्हें चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र अथवा डाकमत पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी।

निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र अथवा डाकमत पत्र सुविधा का लाभ निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारी उन्हें दिये जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर उठा सकते हैं।



मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र के माध्यम से मिलेगा चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को मत देने का अधिकार, जानिए कैसे? 


लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान ड्यूटी करने वाले कर्मियों को डाक मतपत्र देने का अधिकार निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के माध्यम से होगा।  लोकसभा चुनाव में लगे कार्मिक मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र दिखा कर अपना डाक मत डाल सकेंगे। ऐसे सभी व्यक्ति जहां वे मतदाता के तौर पर वोटर लिस्ट में दर्ज हैं लेकिन वे अपना वोट डालने में असमर्थ है। इसका कारण है कि वे निर्वाचन ड्यूटी में लगे हैं। इसके लिए वे अपने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र दिखा कर डाक मतपत्र की मांग कर सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं। 


जबकि जो लोग बाहर रह रहे हैं और किसी कारण से वोटिंग के दिन घर नहीं आ सकते हैं वे अपना पहचान बता कर डाक मतपत्र की मांग करके वोटिंग में हिस्सेदारी कर सकते हैं। ऐसे लोग निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर हैं तो वे डाक मतपत्र के लिए पात्र है। 


इन व्यक्तियों में मतदान दलों के कर्मचारी, सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, ऐसे कर्मचारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निग अधिकारी के कार्यालयों, कन्ट्रोल रूम और निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यालयों में तैनात हैं। उन्हें मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र दिखा कर डाक मतपत्र देने का अधिकार होगा। 


इसी के साथ माइक्रो प्रेक्षक, सभी पुलिसकर्मी, होमगार्ड, चालक, परिचालक और वाहनों के क्लीनर, वीडियोग्राफर एवं वेबकास्टिंग कार्मिक जो निर्वाचन कार्यों में कार्यरत हैं, वे सभी डाक मतपत्र सुविधा के पात्र है।


 निर्वाचन ड्यूटी संबंधित कर्मियों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अलग नहीं लगाई जाती है। ऐसे में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्मिक प्रारूप-12 क पर लिखित आवेदन सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के रिटर्निग आफिसर से कर सकते हैं। सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र में मतदान की तिथि से कम से कम चार दिन पहले आवेदन किया जायेगा। 


प्ररूप-12क के साथ निर्वाचन ड्यूटी की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। वहीं बाहर रहने वाले लोग डाक मतपत्र की सुविधा प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप-12 पर लिखित आवेदन सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को मतदान की तिथि से कम से कम सात दिन पहले करना होगा।


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