Searching...
Tuesday, July 26, 2022

पांचवा और छठा वेतनमान पाने वाले कर्मियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ोत्तरी का शासनादेश जारी

पांचवा और छठा वेतनमान पाने वाले कर्मियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ोत्तरी का शासनादेश जारी


लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने का आदेश जारी होने के बाद सोमवार को पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को जनवरी 2022 से बढ़ी दर पर महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया गया। पांचवें वेतनमान वालों का डीए 13 प्रतिशत और छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों का डीए सात प्रतिशत बढ़ा है।


शासन ने पांचवें वेतन आयोग की वेतन संरचनाओं में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को बीती पहली जनवरी से बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) देने के बारे में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है।


पांचवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को बीती पहली जनवरी से वेतन और महंगाई वेतन के योग का 381 प्रतिशत डीए मिलेगा। कार्मिकों को बढ़े डीए का नकद भुगतान जुलाई के वेतन के साथ अगस्त में किया जाएगा। पहली जनवरी से 30 जून तक के बढ़े डीए के एरियर की राशि कार्मिक के भविष्य निधि खाते में देय आयकर और सरचार्ज की कटौती करके जमा की जाएगी। इस रकम को पहली जुलाई 2023 से पहले निकाला नहीं जा सकेगा।


राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कार्मिकों के जनवरी से जून तक के बढ़े डीए के एरियर की 10 फीसद रकम उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। एरियर की 14 प्रतिशत रकम राज्य सरकार उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा करेगी। एरियर की 90 प्रतिशत धनराशि कार्मिक को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी।


जिन कार्मिकों की सेवाएं शासनादेश जारी होने की तारीख से पहले समाप्त हो गई हों या जो एक जनवरी से शासनादेश जारी होने की तिथि तक रिटायर हो गए हों या छह महीने के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय डीए के बकाये की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा।


अखिल भारतीय सेवाओं के अïफसरों को भी 34 प्रतिशत डीए : शासन ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को भी पहली जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देेने के बारे में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को पहली जनवरी से 34 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत देने के बारे में शासनादेश पहले ही जारी किया जा चुका है।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स