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Thursday, December 3, 2015

RTI : अधिकतम पांच सौ शब्दों की होगी सूचना, कैबिनेट बैठक में सूचना का अधिकार नियमावली 2015 को मिली मंजूरी

8:57 AM
  •  आवेदक अधिकतम दो विभागों से संबंधित सूचनाएं ही मांग सकेगा
लखनऊ। महाराष्ट्र की तर्ज पर अब यूपी में भी आरटीआई के जरिए मांगी जाने वाली सूचना में शब्दों का दायरा तय कर दिया गया है। अब सूचनाओं का दायरा केवल पांच सौ शब्दों तक सीमित होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सूचना का अधिकार नियमावली 2015 को मंजूरी दे दी गई। नियमावली लागू होने के साथ ही सूचना का अधिकार कानून को और मजबूत करने के उद्देश्य से कई नए नियम बनाए गए हैं। जावेद उस्मानी ने मुख्य सूचना आयुक्त बनने के बाद जून 2015 में नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करवाया था, जिसे कुछ संशोधन के बाद कैबिनेट ने पास  कर दिया।

नई नियमावली में आयोग द्वारा लगाए गए जुर्माने को वसूलने की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। रजिस्ट्रार, राज्य सूचना आयोग अब जिलाधिकारी और विभागाध्यक्षों के जरिए आयोग द्वारा लगाए गए आर्थिक दंड की वसूली सुनिश्चित करवाएगा। साफ किया गया है कि अब एक आरटीआई के जरिए आवेदक अधिकतम दो विभागों से संबंधित सूचनाएं ही मांग सकेगा। अब तक एक आरटीआई के जरिए आवेदक कई-कई विभागों की सूचनाएं मांगते थे।

ये नियम भी तय हुए
  • आयोग सुनवाई के दौरान सूचना (नोटिस) चार माध्यमों से तामील करवाएगा। 
  • आवेदक अपनी अपील की सुनवाई एक सूचना आयुक्त के यहां से दूसरे सूचना आयुक्त की बेंच में ट्रांसफर करवा सकता है। 
  • किसी आयुक्त द्वारा दिए गए निर्णय को रिकॉल करने की व्यवस्था की गई है। 
  • शिकायत या फिर अपील को वापस लिए जाने की नई व्यवस्था की गई है।
    आर्थिक दंड की धनराशि जमा करवाने और उसकी वापसी के लिए लेखाशीर्षक की अलग व्यवस्था की गई है।
  • सचिव और रजिस्ट्रार की नियुक्ति और उनके कार्यों की व्यवस्था की गई है।
  • राज्य सूचना आयोग का अपना प्रतीक चिन्ह और मुद्रा होगी।

खबर साभार : नवभारत
 

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