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Monday, September 25, 2023

एक तारीख से सभी काम में जन्म प्रमाणपत्र काफी होगा, पूरे देश में डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी होंगे

एक तारीख से सभी काम में जन्म प्रमाणपत्र काफी होगा


अक्टूबर माह में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं। सरकार पूरे देश में डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र जारी करेगी। इससे सरकारी काम में कई दस्तावेज लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा वित्त नियम भी बदलेंगे। इनमें म्यूचुअल फंड, डीमैट खातों के लिए नॉमिनी जोड़ना मुख्य रूप से शामिल हैं।


पूरे देश में डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी होंगे
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 एक अक्टूबर से पूरे देश में लागू होगा। इसके तहत सरकार डिजिटल जन्मप्रमाण पत्र जारी करेगी, जिसके बाद कई दस्तावेज रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, आधार संख्या, विवाह के पंजीकरण या नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र जमा किया जा सकेगा।




एक अक्तूबर से प्रवेश और आधार के लिए जन्म प्रमाणपत्र काफी

पासपोर्ट आवेदन व विवाह पंजीकरण जैसी सेवाओं के लिए भी यही पर्याप्त



नई दिल्ली : शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आवेदन और विवाह पंजीकरण जैसे कई कार्यों व सेवाओं के लिए पहली अक्तूबर से जन्म प्रमाणपत्र ही पर्याप्त दस्तावेज होगा।


■ एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाणपत्र के इस्तेमाल की सुविधा देने वाला जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधित) अधिनियम, 2023 अब कानून है। यह एक अक्तूबर से लागू होगा। इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को मुहर लगा दी थी।


■ रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, नया कानून लागू होने के बाद पैदा हुए बच्चों की जन्मतिथि व जन्म स्थान साबित करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया जा सकेगा।


आधार कार्ड बनवाना है या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेना है या मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना है या फिर विवाह पंजीकरण कराना है या सरकारी नौकरी चाहिए। अब सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) से ही काम चल जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका जन्म प्रमाणपत्र एकल दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 देशभर में एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की।


संसद के दोनों सदनों ने पिछले महीने संपन्न मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 11 अगस्त को इस पर अपनी मुहर लगाई थी। नए कानून का एक प्रमुख उद्देश्य पंजीकृत जन्म और मृत्यु के लिए राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डाटाबेस स्थापित करना है।


इससे सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक लाभों को कुशल और पारदर्शी तरीके से पात्रों तक पहुंचाया जा सकेगा। इस कानून से जन्म एवं मृत्यु के प्रमाणपत्र का पंजीकरण सरल हो जाएगा, मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाएगा और यह डिजिटल होगा। यह आपदा या महामारी की स्थिति में मृत्यु के जल्द पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने में भी मददगार होगा।

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