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Sunday, October 16, 2022

UP News: सांड़ और नीलगाय के हमले से मौत पर आश्रितों को मिलेंगे चार लाख, योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार का फैसला Death From Bull And Nilgai Attack

UP News: सांड़ और नीलगाय के हमले से मौत पर आश्रितों को मिलेंगे चार लाख, योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार का फैसला Death From Bull And Nilgai Attack


योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने सांड़ और नीलगाय के हमले से मौतों को राज्‍या आपदा घोष‍ित क‍िया है। राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें क‍ि यूपी में प्रत‍ि वर्ष सांड़ और नीलगाय के हमले में कई लोगों की मौत हो जाती है।


लखनऊ । Death From Bull And Nilgai Attack सांड़ और नीलगाय (वनरोज) के हमलों से होने वाली मौत पर मृतक के आश्रितों को सरकार से आर्थिक राहत मिल सकेगी। राज्य सरकार ने सांड़ और नीलगाय के हमले से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। राजस्व विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है।


यूपी में सांड़ और नीलगाय के हमले से होती हैं सैकड़ों मौतें राज्य आपदा से किसी व्यक्ति की मौत होने पर सरकार उसके आश्रितों को चार लाख रुपये आर्थिक राहत देती है। राज्य सरकार ने अभी तक 10 प्रकार की आपदाओं से मृत्यु होने पर उन्हें राज्य आपदा घोषित किया था। इनमें बेमौसम भारी वर्षा, बिजली गिरने, आंधी-तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर-सफाई व गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना, मानव-वन्यजीव द्वंद्व तथा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु शामिल हैं।


 प्रदेश में लोगों पर सांड़ों के हमलों की बढ़ती घटनाओं और ग्रामीण अंचलों में खेतों में नीलगायों के हमलों को देखते हुए यह मांग की जा रही थी कि इनसे होने वाली मौतों को भी राज्य आपदा घोषित किया जाए। लोगों पर वन्यजीवों के हमलों और सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को राज्य सरकार पहले ही राज्य आपदा घोषित कर चुकी है। लिहाजा सांड़ और नीलगाय के हमलों से होने वाली जनहानि को भी इसके समकक्ष मानते हुए राज्य सरकार ने इसे राज्य आपदा घोषित कर दिया है।


यूपी में गांवों से लेकर स्टेट हाइवे, नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे पर नीलगाय और सांडों से वाहनों की टक्कर में लोगों की मौत या घायल होने को देखते हुए सरकार ने फैसला क‍िया है।




राहत : सांड-नीलगाय के हमले में मौत होने पर पीड़ित परिवार को मिलेगा 4 लाख रुपये का मुआवजा, जानिए और क्या हुई घोषणाएं


राजस्व विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित आपदा राहत की नई सहायता राशि को प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत आपदा में किसी व्यक्ति के 40 से 60 प्रतिशत तक अपंग होने पर 59,100 रुपये के स्थान पर अब 74 हजार रुपये की मदद राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। 


इसी तरह 60 से 80 प्रतिशत तक अपंग होने पर 2 लाख के स्थान पर 2.50 लाख रुपये मिलेंगे। हालांकि आपदा में मृत्यु पर आश्रित परिवार को मिलने वाली राशि चार लाख रुपये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सांड व नीलगाय के हमले से होने वाली मौत को आपदा की श्रेणी में रखा गया है।


प्राकृतिक आपदा में चोटिल होने पर एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 16 हजार रुपये मिलेंगे। अब तक पीड़ितों को 12,700 रुपये मिलते थे। वहीं, एक सप्ताह से कम अवधि तक भर्ती होने पर 4200 के स्थान पर 5400 रुपये मिलेंगे।


आपदा में किसी परिवार की आजीविका प्रभावित होने पर पहले 60 रुपये प्रति वयस्क, 45 रुपये प्रति अवयस्क 30 से 90 दिन तक मिलते थे। अब परिवार के दो वयस्कों को 213 रुपये प्रतिदिन की दर से 30 से 90 दिन तक गुजारा भत्ता मिलेगा। कपड़े नष्ट होने पर 1800 की जगह 2500 रुपये और बर्तन नष्ट होने पर 2000 की जगह 2500 रुपये दिए जाएंगे।

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