Searching...
Thursday, September 1, 2022

क्या धर्म बदलने के बाद भी मिलेगा आरक्षण? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा

क्या धर्म बदलने के बाद भी मिलेगा आरक्षण? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा



पिछले साल तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरक्षण को लेकर एक अहम बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि SC के जिन लोगों ने इस्लाम-ईसाई धर्म अपना लिया, वे आरक्षण का दावा नहीं कर सकते. ये भी कहा था कि ये लोग संसद, विधानसभा के लिए आरक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माने जाएंगे.


नई दिल्ली. धर्म बदलने के बावजूद आरक्षण जारी रहने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है. भले ही वे इस्लाम, ईसाई, बौद्ध या हिंदू धर्म से किसी भी धर्म में परिवर्तित हो गए हों. सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पक्ष रखने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है.


बता दें कि पिछले साल भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आरक्षण को लेकर राज्यसभा में एक अहम बयान दिया था. वो उस वक्त कानून मंत्री थे. उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है, वे सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फायदा लेने का दावा नहीं कर सकते हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि ये लोग संसद और विधानसभा के लिए आरक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माने जाएंगे. सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के हकदार होंगे.


बता दें कि सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुसूचित जाति समुदाय के लोग आरक्षण और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते है. पहले ये व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म के SC समुदाय के लिए थी. लेकिन बाद में 1956 में इसमें सिख और बौद्ध को भी जोड़ दिया गया. लेकिन अगर कोई इस्लाम या ईसाई  में धर्म बदलता है तो उसे आरक्षण या दूसरी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है. लेकिन अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग किसी भी धर्म में रहे कन्वर्ट हो, उन्हें सारे फायदे मिलते रहेंगे.

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स