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Saturday, November 3, 2018

राज्यकर्मियों का बोनस और डीए 2% बढ़ कर मिलने का शासनादेश हुआ जारी,  शिक्षकों को भी मिलेगा फैसले का लाभ

राज्यकर्मियों का बोनस और डीए 2% बढ़ कर मिलने का शासनादेश हुआ जारी,  शिक्षकों को भी मिलेगा फैसले का लाभ।



लखनऊ : राज्य सरकार ने दीपावली पर सूबे के 15 लाख राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों का महंगाई भत्ता (डीए) दो फीसद बढ़ा दिया है। बढ़ोतरी पहली जुलाई से लागू होगी। इनमें से 14.2 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस भी मिलेगा। बढ़े हुए डीए के नकद भुगतान के लिए कर्मचारियों को दिसंबर तक इंतजार करना होगा। डीए सात से बढ़ाकर नौ फीसद करने और बोनस के प्रस्तावों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने इस बारे में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिए हैं।



बढ़ी दर से डीए का लाभ पाने वालों में राज्य सरकार, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के सभी नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यरत पदधारक शामिल हैं। पहली जुलाई से 31 अक्टूबर तक दिया जाने वाला बढ़े डीए का एरियर जीपीएफ में जमा होगा जबकि संशोधित दर पर नवंबर में दिये जाने वाले डीए का पहली दिसंबर को नकद भुगतान होगा। जो धनराशि जीपीएफ में जाएगी उसे पहली नवंबर से जमा माना जाएगा। उस पर पहली नवंबर से लागू दर से ब्याज दिया जाएगा। जीपीएफ में जमा राशि 31 अक्टूबर 2019 तक कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उस तारीख से पहले निकाला नहीं जा सकेगा। बढ़ी दर से डीए देने पर 789.52 करोड़ व्ययभार आएगा।



ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जिनका जीपीएफ खाता नहीं खुला है, उनके बढ़े डीए का एरियर उनके पीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा या उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दिया जाएगा। जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तारीख से पहले खत्म हो गई हों या जो पहली जुलाई से लेकर शासनादेश जारी होने की तारीख तक सेवानिवृत्त हुए हों या छह महीने के अंदर रिटायर होने वाले हों, उनको बकाये का नकद भुगतान होगा। वहीं छठवें वेतनमान के तहत वेतन पा रहे राज्य कर्मचारियों को पहली जुलाई से उनके मूल वेतन के 148 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं पांचवां वेतनमान पाने वालों को उनके वेतन और डीए के योग के 284 प्रतिशत की दर से डीए दिया जाएगा।



25% बोनस मिलेगा नकद 75% जीपीएफ में

हर कर्मचारी को 1727 रुपये होगा नकद बोनस भुगतान

14 लाख अराजपत्रित कर्मियों को मिलेगा बोनस


बोनस का लाभ 14 लाख पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जिनके पद वेतन मैटिक्स में अधिकतम लेवल-8 में हैं। बोनस के तौर पर कर्मचारियों को 6908 रुपये मिलेंगे जिसकी 25 प्रतिशत धनराशि यानि 1727 रुपये का नकद भुगतान होगा जबकि 75 फीसद राशि जीपीएफ में जमा की जाएगी।


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