Searching...
Thursday, February 25, 2016

2001 तक नियुक्त कर्मियों की नौकरी पक्की होने का रास्ता साफ : दैनिक, संविदा और वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी शासनादेश जारी

7:34 AM
शासनादेश के मुताबिक पद नहीं तो अधिसंख्य पद सृजित कर पक्की करनी होगी नौकरी
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों व जिला पंचायतों में 31 दिसंबर, 2001 तक नियुक्त दैनिक, संविदा और वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग के सचिव अजय अग्रवाल ने प्रमुख सचिवों व सचिवों से कहा है कि इसके लिए जहां जरूरी हो वित्त विभाग की सहमति लेकर अधिसंख्य पदों का सृजन कर लिया जाए।
शासनादेश के मुताबिक दैनिक वेतन, वर्कचार्ज और संविदा के आधार पर नियुक्त ऐसे कर्मी जो वर्तमान में भी उसी रूप में कार्यरत हैं एवं नियुक्ति के समय पद पर भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता की पूर्ति करते थे, को पहले विभाग या संस्था में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विनियमित करने की कार्यवाही की जाएगी। जहां रिक्तियां न हों वहां अधिसंख्य पद सृजित कर तत्काल प्रभाव से विनियमित करने की मंजूरी दी गई है। हालांकि सार्वजनिक उपक्रम, निगम, विकास प्राधिकरण व ऐसी स्वशासी संस्थाएं जो अपने स्रोतों से संचालित हैं, वहां विनियमितीकरण की कार्यवाही उसी दशा में की जाएगी जब इस पर आने वाला अतिरिक्त वित्तीय भार वे स्वयं वहन करने में सक्षम होंगे।

  • बिना पूर्व अनुमति नियुक्ति संज्ञेय अपराध, वेतन से होगी वसूली
शासन ने यह भी तय किया है कि भविष्य में शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना संविदा, दैनिक व वर्कचार्ज के आधार पर नियुक्ति को संज्ञेय आपराधिक कृत्य माना जाएगा। साथ ही इस प्रकार के नियुक्त किए गए कार्मिकों को हुए भुगतान की वसूली नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के वेतन व अन्य देयों से की जाएगी।
  • इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
शासन के इस आदेश का फायदा सीजनल संग्रह अमीन, सीजनल अनुसेवक, उद्यान, कृषि, कृषि शिक्षा के अंतर्गत काम करने वाले सीजनल कर्मी, मनरेगा, आंगनबाड़ी, आशा बहू, होमगार्ड स्वयंसेवक, प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवक, शिक्षा मित्र, किसान मित्र व केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं में मानदेय या अन्य आधार पर रखे गए कर्मचारी नहीं पाएंगे।

खबर साभार ; अमर उजाला
 

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स